जगदलपुर। बच्चों के बीच लोकप्रिय ‘भीम का माँगो पैकेट ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी’ को लेकर बस्तर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में इस उत्पाद को ‘असुरक्षित (Unsafe)’ पाए जाने के बाद जिले में इसकी बिक्री, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बस्तर जिले के सभी थोक विक्रेताओं और चिल्हर दुकानदारों को निर्देश जारी करते हुए प्रतिबंधित आइस कैंडी की बिक्री तत्काल बंद करने को कहा है। साथ ही बाजार में मौजूद स्टॉक को वापस मंगाकर नियमानुसार नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूनम कुंजाम के अनुसार, जांच के दौरान ‘भीम का मैंगो आइस कैंडी’ के अलावा ‘वीबा एगलेस मयोनीज’ को भी अमानक पाया गया है। इसके बाद दोनों खाद्य उत्पादों के विक्रय, वितरण और भंडारण पर रोक लगाई गई है।
प्रतिबंध के बावजूद बिक्री मिली तो होगी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर इन उत्पादों की बिक्री अथवा भंडारण पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने व्यापारियों से प्रतिबंधित खाद्य सामग्री का स्टॉक तत्काल हटाने और विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
लोगों से भी की गई अपील
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे जांच में असुरक्षित पाए गए इन खाद्य उत्पादों का सेवन न करें। यदि किसी दुकान या अन्य स्थान पर प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।
विभाग के मुताबिक बाजार में बिकने वाले खाद्य उत्पादों की लगातार जांच की जा रही है। समय-समय पर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें प्रयोगशाला भेजा जाता है, ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
