महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरायपाली पुलिस ने नकली होलोग्राम और कथित फर्जी छत्तीसगढ़ स्टेट लेबल लगाकर शराब की तस्करी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 3229.860 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 22 लाख 15 हजार 120 रुपये बताई गई है। शराब, वाहन और अन्य सामान समेत जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 50 लाख 30 हजार 120 रुपये आंकी गई है।
पुलिस के मुताबिक, मामले की शुरुआत 11 अगस्त 2026 को हुई थी। अवैध शराब परिवहन की सूचना पर सरायपाली पुलिस ने डस्टर कार क्रमांक CG 04 PS 3481 को रोककर तलाशी ली। कार से 25 पेटियों में रखी 1192 पौव्वा गोवा अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसकी मात्रा 214 लीटर 560 मिलीलीटर और कीमत करीब 1 लाख 43 हजार 40 रुपये बताई गई। इस कार्रवाई में राजेश पटेल निवासी भंवरचुंवा तथा अजित पटेल और अमित पटेल निवासी कुटेला को पकड़ा गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ और उनके मेमोरेंडम के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इसी दौरान अमित पटेल के कब्जे से अलग-अलग ब्रांड की 46 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 34 लीटर 500 मिलीलीटर बताई गई।
जांच के दौरान पुलिस को कथित अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े धीरज आहूजा निवासी फरीदाबाद, हरियाणा के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने उसे गुरुग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि धीरज आहूजा नकली होलोग्राम और लेबल लगी शराब की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क में शामिल था। जांच में अन्य राज्यों से जुड़े शराब तस्करी नेटवर्क के संबंध सामने आने का भी पुलिस ने दावा किया है।
पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर 2026 को कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए आयुष महापात्र, अविनाश पंडा, स्वरूप सिंह सलूजा और पाठसेंदरी निवासी राजेश पटेल को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं, कथित तौर पर अवैध शराब की खुदरा बिक्री से जुड़े ढाबों और होटल संचालकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
आबकारी विभाग से कराई गई जांच में शराब पर इस्तेमाल किए जा रहे होलोग्राम और लेबल के कथित तौर पर नकली होने की पुष्टि होने का पुलिस ने दावा किया है। इसके बाद मामले में फर्जीवाड़े और संगठित अपराध से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
सरायपाली पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 264/26 दर्ज किया है। प्रकरण में आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के साथ बीएनएस की धारा 111(2), 338, 336(3) और 340(4) के तहत जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार जब्त सामान में 3229.860 लीटर अंग्रेजी शराब के अलावा करीब 3 लाख रुपये की डस्टर कार, तीन मोबाइल फोन, करीब 10 लाख रुपये का कंटेनर ट्रक और करीब 15 लाख रुपये की क्रेटा कार शामिल है। इन सभी की कुल कीमत लगभग 50.30 लाख रुपये बताई गई है।
फिलहाल पुलिस शराब के कथित स्रोत, परिवहन के रास्तों, नकली होलोग्राम और लेबल की सप्लाई तथा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और तस्करी नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।
