राजनांदगांव। जिले में शराब की निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपोजिट मदिरा दुकान खुज्जी में ओवररेटिंग सामने आने के बाद आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने 9 सितंबर को निलंबन आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
उड़नदस्ता टीम की जांच में सामने आई ओवररेटिंग
आदेश के अनुसार, 3 सितंबर को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान खुज्जी में दबिश दी थी। जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा देशी मदिरा की निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया।
जांच में पाया गया कि 6 नग पाव देशी मदिरा सुपर 36 की निर्धारित कीमत 480 रुपये थी, लेकिन ग्राहकों से इसके लिए 500 रुपये वसूले गए। इसके बाद पुनः खरीद परीक्षण किया गया, जिसमें 17 नग पाव शराब की निर्धारित कीमत 1360 रुपये के बजाय 1500 रुपये में बिक्री की गई।
इस तरह कुल 23 नग पाव शराब की बिक्री में निर्धारित कीमत 1840 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये वसूले गए। यानी ग्राहकों से कुल 160 रुपये अधिक लिए गए। मामले में विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
दुकान प्रभारी पर लापरवाही का आरोप
मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त ने दुकान की प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन के खिलाफ भी कार्रवाई की। आदेश में कहा गया कि उनके प्रभाव क्षेत्र में इस तरह की गंभीर अनियमितता सामने आना कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और नियंत्रण में शिथिलता को दर्शाता है।
आबकारी आयुक्त के आदेश में इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत और दंडनीय माना गया है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
इसी आधार पर तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग की ओर से जांच और कार्रवाई की जा रही है। खुज्जी शराब दुकान में सामने आए ओवररेटिंग के इस मामले में विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी।
