रायपुर, 24 जून 2026। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई 2026 से नए बिजली टैरिफ लागू होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) द्वारा जारी नए आदेश में बिजली दरों के साथ-साथ लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को देर से बिल जमा करने पर अब पूरे महीने का एकमुश्त जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
लेट पेमेंट पर बड़ी राहत
अब तक यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित तिथि के बाद बिजली बिल जमा करता था, तो उसे पूरे महीने के लिए 1.5 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज देना पड़ता था, चाहे देरी सिर्फ एक-दो दिन की ही क्यों न हो।
1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू होने के बाद जुर्माना प्रतिदिन के आधार पर लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं को अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ही पेनल्टी देनी होगी। इससे मामूली देरी करने वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
बिजली दरों में बढ़ोतरी
नए टैरिफ के अनुसार घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों में बिजली दरों में वृद्धि की गई है।
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी।
- व्यावसायिक (कमर्शियल) उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि।
- स्थानीय निकायों और सरकारी कार्यालयों को अब घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है।
- गैर-सब्सिडी कृषि पंपों को ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
आम उपभोक्ताओं पर कितना असर?
बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में लगभग 30 रुपये से 500 रुपये तक का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। हालांकि लेट पेमेंट सरचार्ज में किए गए बदलाव से समय-सीमा के आसपास बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
पहली बार लागू होगी नई पेनल्टी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में पहली बार बिजली बिल की देरी पर दैनिक आधार पर पेनल्टी गणना की व्यवस्था लागू की जा रही है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बिलिंग प्रणाली का लाभ मिलेगा।
✔ 1 जुलाई 2026 से नए बिजली टैरिफ लागू
✔ घरेलू दरों में 30–50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी
✔ कमर्शियल दरों में 20–40 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि
✔ लेट पेमेंट सरचार्ज अब 1.5% मासिक नहीं, 0.04% प्रतिदिन
✔ एक-दो दिन की देरी पर भारी जुर्माने से राहत
✔ गैर-सब्सिडी कृषि पंपों को 40% ऊर्जा प्रभार छूट
नए नियमों से जहां बिजली दरों में बढ़ोतरी उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगी, वहीं लेट पेमेंट सरचार्ज में बदलाव उन्हें बड़ी राहत भी देगा। 1 जुलाई से लागू होने वाली यह व्यवस्था राज्य की बिजली बिलिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है।
